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New Delhi: सहारा की स्कीम में पैसा जमा करने वाले निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है ,सुप्रीम कोर्ट से सहारा के एक करोड़ निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई हैं। मामले में कोर्ट में सेबी को आदेश दिया है कि वो सहारा द्वारा जमा किये गये 24000 हजार करोड़ में से 5000 करोड़ रुपये वापस कर दे। सरकार ने उच्चतम न्यायालय का आदेश आने के बाद बुधवार को कहा कि सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा नौ माह में लौटाया जाएगा।
इस फैसले के बाद निवेशकों में खुशी की लहर है।
गौरतलब है कि सहारा की स्कीम में पैसा डालने वाले लाखों लोगों को अब तक अपना पैसा नहीं मिल सका है। ऐसे निवेशकों के लिए अच्छी खबर है सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद इन निवेशकों की उम्मीद जग गई है। उम्मीद है कि सहारा के निवेशकों को जल्द ही उनका पैसा वापस मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को मंजूरी दे दी है, जिसमें सरकार ने सहारा-सेबी फंड के 24000 करोड़ रुपये में से 5000 करोड़ का आवंटन तुरंत करने की अपील की है। आपको बता दें कि निवेशकों से धोखाधड़ी के एक दूसरे मामले में साल 2012 में बने सहारा-सेबी फंड में लगभग 24 हज़ार करोड़ रुपए जमा हैं।
5 हजार करोड़ वापस देने के आदेश
सेबी के पास धोखाधड़ी के मामले में सहारा फंड का 24000 करोड़ रुपये जमा था। जिसे वापस लेने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। कोर्ट ने भी निवेशकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सेबी से 5 हजार करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया। याचिका में सरकार की तरफ से कहा गया कि सहारा कंपनी में निवेश करने वाले और इसकी चिट फंड कंपनियों में निवेश करने वालों लोगों को उनका पैसा वापस किया जाए। बता दें कि सेबी ने साल 2012 के निवेशकों के साथ मामले में सहारा फंड से लगभग 24 हज़ार करोड़ रुपए जमा किए थे। निवेशक काफी समय से अपने पैसे वापस लेने की डिमांड कर रहे थे। अब जाकर निवेशकों को राहत की उम्मीद जगी है।