Uttarakhand News: उत्तराखंड के हरिद्वार में सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पूर्व लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध समय पर जानकारी न देने के कारण 5000/- रुपए की शास्ति अधिरोपित की है।
बताया जा रहा है कि राज्य सूचना आयुक्त उत्तराखंड अर्जुन सिंह द्वारा अपील संख्या 33964 का निस्तारण कर पूर्व लोक सूचना अधिकारी डॉ0 विक्रान्त सिरोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर जनपद हरिद्वार के विरुद्ध 5000/- रुपए की शास्ति अधिरोपित की है। ये कार्रवाई संदीप कुमार निवासी मकान संख्या 420 , जी 30 , सेक्टर 3 , रोहिणी , नई दिल्ली – 110085 की अपील पर की गई थी।
जिसका प्रतिनिधि नितिन सलूजा ने किया। मामले को सुनते हुए राज्य सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह ने डॉ विक्रांत सिरोही , तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक , सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भगवानपुर पर समय पर जानकारी न देने पर 5000/- रुपए की शास्ति अधिरोपित की है।